कोरोना के मद्देनजर लोगों को घर पर हीं छठ पर्व मनाने को करें प्रेरित:- जिलाधिकारी।
कोविड-19 के तहत सुरक्षित पर्व मनाने को लेकर सरकार का गाइडलाइन का करावें अनुपालन- एसएसपी।
छठ घाटों पर सामाजिक दूरी व मास्क पहनना अनिवार्य।
रमेश शंकर झा
दरभंगा:- कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सुरक्षित छठ महापर्व को लेकर अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एस.एम व वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष के साथ ऑनलाइन बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए जिला दण्डाधिकारी ने छठ महापर्व को लेकर सरकार द्वारा जारी किये गए दिशानिर्देश से अवगत कराते हुए सभी अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्षों को इसका अनुपालन कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में दरभंगा जिला बाढ़ एवं अत्यधिक वर्षा से प्रभावित रहा। अभी भी अनेक नदियों, तालाबों एवं पोखरों में जहां छठ घाट बनाया जा रहा है, अत्यधिक पानी है। जहां थोड़ी सी भी लापरवाही किसी के जीवन- क्षति का कारण बन सकता है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए डीएम ने सभी पदाधिकारियों को स्थानीय पूजा समिति, नागरिक समिति एवं आयोजकों के साथ बैठक कर उन्हें अधिक से अधिक लोगों को अपने घर पर ही छठ घाट बनाकर छठ पूजा करने हेतु प्रोत्साहित करने को कहा। इसके बावजूद भी यदि छठ व्रती घाटों पर जाते हैं तो सभी अनिवार्य रूप से मास्क लगाकर जाएं एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें तथा छठ घाट पर पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर उपलब्ध रहे।
घर पर पर्व मनाना सुरक्षित
डीएम ने कोरोना वायरस के फैलाव को कम करने के लिए लोगों को घर पर ही छठ पूजा का आयोजन करने के लिए प्रेरित करने हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं नगर निकाय को अपने-अपने क्षेत्र में तीन- तीन वाहनों के माध्यम से प्रचार करवाने के निर्देश दिए। सभी अंचलाधिकारी को खतरनाक घाट को वहां लाल झंडा लगाकर प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए तथा छठ घाटों पर कोविड-19 को लेकर जारी दिशानिर्देश का बैनर लगवाने हेतु आपदा प्रबंधन प्रभारी एवं उप निदेशक जन संपर्क को निर्देश दिए। उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को छठ घाटों पर इस प्रकार बैरिकेडिंग कराने के निर्देश दिए कि लोग डुबकी ना लगा सकें।
सरकारी गाइडलाइन का करें अनुपालन
बैठक के दौरान डीएम ने सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार छठ पर्व के अवसर पर कोई सामुदायिक भोज, प्रसाद या भोग का वितरण नहीं करने का निर्देश दिया। 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, बुखार एवं अन्य बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति छठ घाट पर ना जाएं। इस अवसर पर किसी प्रकार के मेला, जागरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा।
घाटों पर मास्क व दो गज की शारीरिक दूरी का करावें अनुपालन,-
बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने कहा कि सभी थानाध्यक्ष, अंचलाधिकारी के साथ मिलकर छठ पूजा समारोह के आयोजकों के साथ बैठक कर उन्हें सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश से अवगत करा दें तथा उन्हें घर पर ही छठ पर्व का आयोजन करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। इसके अतिरिक्त भी यदि लोग घाटों पर आते हैं तो उनके लिए मास्क का प्रयोग तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। छठ घाटों पर बैरिकेडिंग करा दी जाए एवं सभी थानाध्यक्ष को संवेदनशील एवं भीड़भाड़ वाले घाटों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि घाटवार गोताखोरों की सूची मोबाइल नंबर सहित थाना में भी रहनी चाहिए। यदि कहीं गोताखोर नहीं आते हैं तो आयोजक इसकी वैकल्पिक व्यवस्था कर लें। उन्होंने बड़े एवं संवेदनशील घाटों के पास नाव, लाइफ जैकेट, रस्सा एवं ट्यूब रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छठ घाटों पर पटाखों को प्रतिबंधित किया गया है, इसलिए सभी पटाखों की दुकान को बंद करा दिया जाए। सभी थाना प्रभारी ध्यान रखेंगे कि छठ पर्व के अवसर पर कहीं भी जागरण, मेला या फूड स्टॉल नहीं लगे। इस अवसर पर नगर आयुक्त मनेश कुमार मीणा, नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार प्रसाद, सहायक समाहर्ता प्रियंका रानी, उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश गुप्ता, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर अनोज कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी अजय कुमार सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
कोरोना काल में इन उचित व्यवहारों का करें पालन,-
– एल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग करें।
– सार्वजनिक जगहों पर हमेशा फेस कवर या मास्क पहनें।
– अपने हाथ को साबुन व पानी से लगातार धोएं।
– आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें।
– छींकते या खांसते वक्त मुंह को रूमाल से ढकें।