वंदना झा
समस्तीपुर:- जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने सभी प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा कोविड१९ (Covid19) के संक्रमण को रोकने हेतु किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की और दिशा निर्देश दिए। वहीँ जिला पदाधिकारी के कार्यालय में Covid19 के संक्रमण रोकने हेतु बनाए गए कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी, समस्तीपुर सदर अनुमंडल पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, नजारत उप समाहर्ता, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। जिला पदाधिकारी ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी से राशन कार्ड निर्गमन कार्य की प्रगति की जानकारी ली और इसे युद्ध स्तर पर काम कर, जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है।
जिला पदाधिकारी ने खाद्यान्न वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने हेतु टोकन सिस्टम का प्रयोग कर सभी लाभुकों को खाद्यान्न देने का निर्देश दिया। जिला से कुल 153 लोगो का कोविड १९ (Covid19) के जांच हेतु सैंपल लिया गया हैं और सभी का रिपोर्ट प्राप्त हो चुका है। जिला में एक भी पॉजिटिव केस नहीं पाया गया है।सैनिटाइजेशन (Sanitization) कोषांग के द्वारा अनुमंडल एवं जिला स्तरीय क्वॉरेंटाइन एवं आइसोलेशन केंद्र को सैनिटाइज कराया गया है। सभी होटल जिन्हें आइसोलेशन सेंटर के रूप में बनाया गया है उन्हें सैनिटाइज कर लिया गया है और साथ ही जिला के सभी सरकारी कार्यालय परिसर, सरकारी आवास, बाजार समिति, जिला के मेन रोड के दोनों तरफ एवं प्रखंड कार्यालय परिसर में भी सैनिटाइजेशन का कार्य संपन्न करा दिया गया है। जिला पदाधिकारी ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निजी वाहनों के मूवमेंट को भी नियंत्रित किया जाना आवश्यक बताया है। सरकारी वाहन एवं आपातकालीन सेवा में संलग्न वाहनों को छोड़कर अन्य निजी वाहन बिना किसी आपातकालीन कारण या पास के नहीं चलेंगे। वहीँ निजी वाहनों से यदि कार्यालय बैंक अस्पताल एवं अन्य अनुमति प्राप्त संसाधन एवं दुकान व कार्य स्थल पर जाना आवश्यक हो तो ऐसे सभी वाहनों के लिए पास निर्गत किए जा रहे हैं। इस पास में प्रस्थान स्थल एवं गंतव्य स्थल का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। आवश्यक सेवा एवं पास प्राप्त दोपहिया वाहनों के अतिरिक्त मोटरसाइकिल अथवा स्कूटी पर डबल सवारी का मान्य नहीं होगा।
पास प्राप्त कर ड्राइवर के अतिरिक्त अधिकतम दो व्यक्तियों को बैठने की अनुमति होगी। विधि व्यवस्था एवं आपातकालीन कार्यों में लगे वाहनों को छोड़कर, निजी वाहन मोटरसाइकिल, कार आदि से सब्जी, दूध, फल राशन आदि क्रय करने के लिए जाने की अनुमति नहीं होगी। चेकिंग के दौरान बिना उचित आधार के घूमते पाए जाने पर मोटर यान अधिनियम की धारा 177, 179,197, 202 एवं सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी एवं विशेष परिस्थिति में वाहन जब भी किया जा सकेगा। वाहन चालक एवं अन्य सवारी मास का प्रयोग अवश्य करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखेंगे। पेट्रोल पंप पर प्रतिनियुक्त कर्मी भी मास्क का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे साथ ही पेट्रोल पंप पर सैनिटाइजर की भी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। बिना मास्क पहने ड्राइवर बस सवारी को किसी भी वाहन को पेट्रोल डीजल की आपूर्ति नहीं की जाएगी। जिला में लॉकडाउन के प्रथम चरण में आवश्यक वस्तुओं के मालवाहक, सरकारी एवं गैर सरकारी कर्मियों के लिए 14 अप्रैल तक पास निर्गत किया गया था जो अब 3 मई तक वैध रहेगा। इस आशय की जानकारी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के व्हाट्सएप के द्वारा प्रेस को मिला