वंदना झा
समस्तीपुर:- जिले के समाहरणालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने सभी प्रखंड एवं अनुमंडल के पदाधिकारियों से कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने हेतु लगाए गए लॉकडाउन के संबंध में दिशा निर्देश दिए, और साथ ही 6 कोषांग के गठन के लिए विस्तार से निर्देश दिए। वहीँ लॉकडाउन (Lockdown) का आदेश शहरी क्षेत्रों में लगाया गया है। लॉकडाउन में जिन संस्थाओं प्रतिष्ठानों कार्यालयों को दिए गए छूट का विवरण पूर्व में साझा किया गया है।
सरकारी कार्यालयों पर पूर्व के आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया था वह लागू रहेगा। जिला में 6 कोषांग को शाम को का गठन किया गया है- ०१. क्वॉरेंटाइन कोषांग, ०२. ट्रैकिंग कोषांग, ०३.आइसोलेशन मॉनिटरिंग कोषांग, ०४. 104 हेल्पलाइन कोषांग, ०५. कंफर्म केसेस कोषांग, ०६. लॉकडाउन एनफोर्समेंट कोषांग। वहीँ पहले पांच कोषांग जिला प्रशासन के अंतर्गत और लॉक डाउन एनफोर्समेंट कोषांग जिला पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत होगा। क्वॉरेंटाइन कोषांग में सरकारी स्कूलों को चिन्हित करने का निदेश दिया गया है जिन्हें आइसोलेशन सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। पिछले 10 दिन में जितने भी लोग बाहर से आए हैं उनका डाटा इकट्ठा कर एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा।
इस कोषांग की जवाबदेही मुखिया, आशा वर्कर, वार्ड मेंबर एवं आंगनबाड़ी सेविकाओं को दिया गया है। उपयुक्त डेटाबेस का इस्तेमाल करके ट्रेकिंग की प्रक्रिया दूसरे कोषांग में की जाएगी, और आइसोलेशन सेंटर मॉनिटरिंग में संदिग्ध कोरोना वायरस के मरीजों को रखा जाएगा और मॉनिटरिंग किया जाएगा। पीएचसी को ब्लॉक का फोकल प्वाइंट बनाया गया है इसमें सभी नीचे के संस्थानों से संबंधित कार्यरत लोगों का योगदान लिया जाएगा। साथ ही रूटीन इम्यूनाइजेशन के कर्मियों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। सभी एएनएम इंस्टिट्यूट को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर देने का निर्देश जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने दिया। वहीँ अनुमंडल स्तर के अस्पताल सिर्फ इमरजेंसी सेवा और प्रसव से संबंधित सेवा का निष्पादन करेंगे और कोरोना वायरस के केस के लिए तैयार रहेंगे। बाहर से आने वाले लोगों को सिंप्टोमेटिक और एसिंप्टोमेटिक गुट में बांटा जाएगा। सिंप्टोमेटिक लोगों को गांव में चिन्हित स्कूलों में रखा जाएगा और एसिंप्टोमेटिक लोगों को होम क्वॉरेंटाइन का सुझाव दिया गया है। सार्वजनिक परिवहन बस और ऑटो रिक्शा 31 मार्च तक नहीं चलाए जाएंगे। सिर्फ गुड्स कैरियर के मूवमेंट पर प्रतिबंध नहीं है। निम्नलिखित सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठानों सेवाओं को इस आदेश की परिधि से बाहर रखा गया है।
जैसे कि निजी क्षेत्र में कार्य चिकित्सा सेवा, दूरसंचार सेवा, बैंकिंग, एटीएम, डेयरी एवं डेरी से संबंधित प्रतिष्ठान खाद्यान्न एवं किराने के प्रतिष्ठान फल सब्जियों की दुकानें दवा की दुकानें सर्जिकल आइटम से संबंधित संस्थान पेट्रोल पंप एवं सीएनजी स्टेशन एलपीजी गैस एजेंसी पोस्ट ऑफिस एवं कोरियर सेवाएं इकॉमर्स सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया। इस अवधि के दौरान मालवाहक वाहन, एंबुलेंस आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित वाहनों के परिचालन की अनुमति होगी। किसी भी प्रकार का अनावश्यक मूवमेंट ना करने का निर्देश जिला अधिकारी शशांक शुभंकर ने जिला वासियों को दिया है और साथ ही घर में रहने, स्वच्छता, सोशल डिस्टेंसिंग का सुझाव दिया है। यह सारी जानकारी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से दिया गया है।