18 वर्ष पूर्व 2002 का है मामला
2 मृत लोगों के विरुद्ध भी किया गया था एफआईआर।
डी कुमार
समस्तीपुर:- जिले के दलसिंहसराय सिविल कोर्ट के एसीजेएम सेकेंड विनीत कुमार सिंह के न्यायालय ने शुक्रवार को विद्यापतिनगर थाना कांड सं 62/02 के 28 अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में रिहा किया । मामले को लेकर एपीपी मनिंद्र कुमार ने बताया कि दिनांक 29 अक्टूबर 2002 को विद्यापतिनगर थानांतर्गत हरपुर बोचहा के पास वाया नदी पल निर्माण संघर्ष समिति भाई रणधीर द्वारा मिट्टी तेल छिड़कर आत्मदाह करने का प्रयास किया गया था। विद्यापतिनगर के चौकीदार हरिहर गिरी के बयान पर दिनांक 29 अक्टूबर 2002 को विद्यापतिनगर थानांतर्गत हरपुर बोचहा के पास वाया नदी पल निर्माण संघर्ष समिति के भाई रणधीर द्वारा मिट्टी तेल छिड़कर आत्मदाह करने का प्रयास किया था। जिसमे खनुआ के अनील सिंह, मोहिउद्दीननगर के सुनील सिंह, राधे साह, शम्भुआ के अनील सिंह, बोचहा के पप्पू सिंह, अंजय सिंह, दिलीप सिंह, नवल किशोर सिंह, संजय सिंह, अर्जुन राय, नागेश्वर राय, राम कुमार चौधरी समेत 32 लोगों के विरुद्ध प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी को सरकारी कार्य मे वाधा डालने, आवागमन अवरुद्ध करने आदि से सम्बंधित एफआईआर दर्ज किया गया था । बचाव पक्ष के अधिवक्ता ब्रजकिशोर सिंह ने बताया की एफआईआर में दो मृत यजवन्त वाण प्रस्थ एंव बिंद बोचहा के सुनील कुमार सिंह की मृत्यु पूर्व में हो चुकी थी । फिर भी उनको भी केस में नामजद बनाया गया था । वहीं 2 अभियुक्तों की मृत्यु वाद विचारण के दौरान हो गई । डेढ़ 28 ने न्यायालय पर भरोसा करते हुए बताया कि अभियुक्तों को झूठा मुकदमा कर फसंया गया था । 18 वर्ष बाद कोर्ट ने न्याय देते हुए साक्ष्य के अभाव में रिहा किया ।