जमानत के बाद भी मेयर सीमा साहा की राह आसान नहीं
जल्द चार्जशीट दाखिल करने को लेकर एसपी से डॉ० प्रीति शेखर ने की मुलाकात
संजीव मिश्रा
भागलपुर:- मेयर सीमा साहा के खिलाफ चार्जशीट में देरी हो सकती है। कोर्ट ने चार सप्ताह के अंदर मेयर को सीजेएम कोर्ट में बेल बाउंड दाखिल करने का आदेश दिया है। एडीजे कोर्ट से बुधवार को अग्रिम जमानत का आदेश सीजेएम कोर्ट को भेज दिया गया है।
कोर्ट ने मेयर को धारा 438 (दो) के शर्तो के साथ जमानत दिया है। कोर्ट की अनुमति के बगैर देश से बाहर नहीं जा सकेंगी। इसके जिए उन्हें कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। मेयर को जमानत की शर्तों का पालन करना पड़ेगा। साथ पुलिस पदाधिकारी को जांच में सहयोग करने को कहा है। अधिवक्ता राकेश कुमार ने कहा कि मेयर चार सप्ताह के अंदर सीजेएम कोर्ट में हाजिर होकर बेल बाउंड दाखिल करेंगी। बेल बाउंड दाखिल करने के बाद ही मेयर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा सकती है।
बुधवार को जोगसर थाने की पुलिस कोर्ट पहुंचकर मेयर के जमानत के बारे में जानकारी ली। पूर्व डिप्टी मेयर डॉ. प्रीति शेखर ने शुक्रवार को एसएसपी से मुलाकात करने की कोशिश की,किंतु उनके अनुपस्थिति में सिटी एसपी एसके सरोज से मुलाकत की।
डॉ. प्रीति शेखर के अनुरोध पर सिटी एसपी एसके सरोज ने आश्वासन दिया था कि मेयर के खिलाफ दो से तीन दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल की जाएगी। मेयर पर नगर निगम चुनाव में गलत शपथ पत्र देने का आरोप है। शपथ पत्र में मेयर और उनकी बेटी की उम्र में मात्र आठ साल का अंतर दिखाया गया है। इसी आरोप में मेयर के खिलाफ जोगसर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। वही प्रीति शेखर ने बताया कि मेयर को केवल बेल मिला है इससे ये दोषमुक्त नहीं हो गयी है। कानून अपना काम करेगी और मुझे विस्वास है कि एक दिन सही और गलत पर फैसला जरूर आएगा।