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समस्तीपुर:- बीते दिन जिले के विभूतिपुर प्रखंड के बेलसंडी तारा पंचायत के आवास सहायक राजेश कुमार पासवान को अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करने को लेकर सेवा से मुक्त कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि आवास सहायक के द्वारा लाभुक खैरून निशा पति मोहम्मद सतिफ ग्राम पंचायत बेलसंडी तारा प्रखंड विभूतिपुर का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में आई हुई थी लेकिन आवास सहायक के द्वारा उक्त लाभुकों को आवास का लाभ नहीं देकर पंचायत के ही एक गलत लाभुक मैमुन निशा जौजे मोहम्मद सलीम को गलत ढंग से आवास योजना का लाभ प्रदान किया गया था।
इसको लेकर सही लाभुक खैरून निशा के द्वारा वरीय पदाधिकारी को आवेदन दिया गया था। जिस पर पदाधिकारी के द्वारा आवास सहायक पर कार्रवाई की गई। इस दौरान आवास सहायक से पूछताछ भी की गई, जिसमें आवास सहायक के द्वारा सही ढंग से नहीं बताया गया। उनके द्वारा कहा गया कि सही लाभुक खैरून निशा की मृत्यु हो चुकी है एवं उनके घर में कोई व्यक्ति नहीं है। जबकि मोहम्मद रियाज आलम के द्वारा बताया गया कि लाभुक का पोता है जिन्हें आवास बनाने हेतु राशि प्रदान किया जा सकता है। इसी को लेकर बीते दिन उप विकास आयुक्त समस्तीपुर के द्वारा आदेश पत्र जारी करते हुए आवास सहायक को सेवा से मुक्त कर दिया गया है।
बताते चलें कि अपीलार्थी मोहम्मद रियाज आलम उर्फ मोहम्मद रियाज पिता स्वर्गीय मोहम्मद इब्राहिम ग्राम बेलसंडी तारा प्रखंड विभूतिपुर के द्वारा अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी रोसड़ा एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार से अपर समाहर्ता समस्तीपुर द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट होकर द्वितीय अपीलीय प्राधिकार सह जिलाधिकारी समस्तीपुर को परिवाद पत्र दायर किया गया था कि वित्तीय वर्ष दो हजार सोलह सत्रह में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत सही लाभुक श्रीमती खैरून निशा को आवास योजना की राशि नहीं प्रदान कर उसके स्थान पर गलत लाभुक को आवास योजना का सहायता राशि प्रदान कर दिया गया था। उपरोक्त सभी बातों को लेकर आवास सहायक पर कार्रवाई की गई।