*बिहार लोक सेवा आयोग की 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 19 केंद्रों पर संचालित की जाएगी। हर खबर पर पैनी नजर।*

रमेश शंकर झा।

समस्तीपुर:- जिले के समाहरणालय परिसर में  गुरुवार को बीपीएससी 66वीं (BPSC 66वीं) परीक्षा के सफल संचालन हेतु बैठक समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिसमें सभी केंद्र अधीक्षकों प्रतिनियुक्त पदाधिकारीगण भी मौजूद थे।
*बैठक में निम्नांकित बिंदुओं पर विचार किया गया:-*
०१. बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 27/12/ 2020 दिन रविवार को एक पाली में मध्यान 12:00 बजे से अपराहन 2:00 तक जिला मुख्यालय अंतर्गत 19 परीक्षा केंद्रों पर संचालित की जाएगी।
०२. कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सभी केंद्र अधीक्षक परीक्षा  कक्षों को सेनीटाइज कराएंगे तथा परीक्षार्थियों का हैंड सेनीटाइज कराने के साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी सुनिश्चित कराएंगे।
०३. उम्मीदवार परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएंगे तथा 11:00 बजे पूर्वाहन से प्रवेश की अनुमति की जाएगी।
०४. 11:45 बजे पूर्वाहन उत्तर पत्रक का वितरण प्रारंभ की जाएगी।11:55 बजे पूर्वाहन प्रश्न उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण कर 12:00 बजे मध्यान परीक्षा  आरंभ की घंटी बजाई जाएगी।
०५. परीक्षा समाप्ति के 5 मिनट पूर्व तक वार्निंग बेल बजाकर वीक्षक यह घोषणा करेंगे की परीक्षा का 5 मिनट शेष है, उम्मीदवार अपने उत्तर पत्रक में की गई प्रविष्टियों तथा अनुक्रमांक, प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला, हस्ताक्षर, नाम, परीक्षा केंद्र, विषय का नाम इत्यादि की जांच कर लेंगे।
०६. परीक्षा समाप्ति की अंतिम घंटी 2:00 अपराहन में बजाई जाएगी।
०७. परीक्षा समाप्ति के पश्चात प्रश्न पुस्तिका अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति है।
०८. उम्मीदवारों को सचेत कर दिया जाए कि उक्त सामग्रियों के उनके पास पाए जाने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके लिए प्रवेश द्वार पर ही परीक्षार्थियों की विधिवत जांच की जाएगी।
०९. चुकी परीक्षार्थी दूसरी जिला के रहेंगे, यदि वह कोई सामान लेकर आते हैं तो केंद्र अधीक्षक सामान रखने हेतु परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार के पास एक स्थान चिन्हित कर देंगे तथा सामान की सुरक्षा के लिए किसी कर्मी को जवाबदेही दे देंगे।
१०. परीक्षा में कदाचार को रोकने में सीटिंग व्यवस्था काफी महत्व रखता है, सीटिंग व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख केंद्र अधीक्षक के लिए आवश्यक अनुदेश में किया गया है।


११. नियंत्रण कक्ष आयोग कार्यालय पटना में सोमवार दिनांक 26/12/2020 से एक नियंत्रण कक्ष संख्या 0612-2215354 पर 10:00 बजे पूर्वाहन से 6:00 बजे संध्या तक कार्यरत रहेगा। इसके अतिरिक्त निम्न पदाधिकारियों से भी आवश्यकता अनुसार संपर्क किया जा सकता है।
*जिनका दूरभाष संख्या निम्न प्रकार है:-*
१. सचिव:- 0612-2215187,
२. संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक (कार्यालय):- 0612-2215368,
३. उप सचिव:- 9973394711,
४. पूछताछ:- 8986422296,

इसके अतिरिक्त अनुमंडल पदाधिकारी समस्तीपुर एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना सदर अनुमंडल कार्यालय समस्तीपुर में दूरभाष संख्या:- 06274-222099 पर संपर्क करेंगे तथा नियंत्रण कक्ष में पदाधिकारी/ कर्मियों की प्रतिनियुक्ति अपने स्तर से सुने सुनिश्चित कराएंगे।

१२. *अनॉन्य:-*
१. संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में दृष्टि निशक्त/अस्थि पंजर/सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित अभ्यर्थियों को श्रुति लेखक एवं अतिरिक्त समय देने के संबंध में:-
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या 62 दिनांक 05/01/2007 एवं पत्रांक 3433 दिनांक 9/10/2007 के द्वारा दृष्टि निशक्त उम्मीदवार जिनकी निशक्तता 40 परसेंट एवं उससे अधिक है तथा जिन्हें नियमानुसार ढंग से इस संबंध में चिकित्सा परिषद के हस्ताक्षर से निर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त हो को एक श्रुति लेखक उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
सामान्य प्रशासन विभाग बिहार द्वारा अस्थि पंजर निशक्त अभ्यर्थी जो दोनों हाथ से लिखने में सक्षम नहीं है या cerebral-palsy से प्रभावित अभ्यर्थी को भी श्रुति लेखक उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्र संख्या 9529 दिनांक 01/07/2015 एवं पत्र संख्या 7707 दिनांक 31/05/2016 द्वारा उक्त प्रावधान के अनुसार ऐसे व्यक्ति के अनुरोध करने पर उन्हें इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या इंटरमीडिएट में अध्ययनरत एक-एक श्रुति लेखक उपलब्ध कराया जाना है।
इसके अतिरिक्त वैसे अभ्यर्थी को जिनके द्वारा श्रुति लेखक की मांग की गई हो को प्रति घंटा 15 मिनट की दर से न्यूनतम 15 मिनट एवं अधिकतम 45 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाना है, जो कि यह परीक्षा 2 घंटे की है ऐसी स्थिति में निशक्त अभ्यर्थी को अधिकतम 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाना है।
निशक्त अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के प्रथम तल पर ही बैठने की व्यवस्था की जानी है। सभी केंद्र अधीक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि दृष्टिहीन एवं अस्थि पंजर निशक्त अभ्यर्थियों जिन्हें चलने में कठिनाई हो को परीक्षा केंद्र के भूतल पर बैठने की व्यवस्था की जाए।
श्रुति लेखक को 100 प्रति पाली की दर से परिश्रमिक का भुगतान भी किया जाना है जो केंद्र अधीक्षक द्वारा किया जाएगा। परीक्षा के लिए आयोग से उपलब्ध कराई गई राशि से पारिश्रमिक का भुगतान कर केंद्र अधीक्षक अपने पूरे पर प्रतिवेदन के साथ इसका भी अभी सर्वर संलग्न कर आयोग कार्यालय में भेजेंगे। 40% से अधिक दृष्टि हीनता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों की सूची आयोग द्वारा अलग से केंद्र अधीक्षकों को उपलब्ध कराई जाएगी।
१३. परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के अपार भीड़ की संभावना को देखते हुए रेलवे स्टेशन के दोनों और एक-एक शिक्षण बल एवं दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त रहेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समस्तीपुर से अपने स्तर से सुनिश्चित कराएंगे। अनुमंडल पदाधिकारी समस्तीपुर इसके लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर हेल्पलाइन की स्थापना करते हुए परीक्षा केंद्रों की लोकेशन की जानकारी रखने वाले कर्मी की भी प्रतिनियुक्त करेंगे। ताकि बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों को कोई परेशानी ना होने पाए।
१४. अनुमंडल पदाधिकारी समस्तीपुर सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास दंड संहिता संख्या 144 के तहत निषेधाज्ञा परीक्षा की अवधि तक के लिए जारी करेंगे तथा परीक्षा केंद्र के आसपास लाउडस्पीकर के उपयोग को प्रतिबंधित करेंगे।
१५. अनुमंडल पदाधिकारी परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्र के आसपास स्थित फोटोकॉपिर्स मशीन एवं इंटरनेट कैफे पर कड़ी नजर रखेंगे।
१६. सिविल सर्जन समस्तीपुर परीक्षा की तिथि को सदर अस्पताल में 2 मेडिकल टीम को एंबुलेंस सहित सभी आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं के साथ उपलब्ध रखेंगे, ताकि आकस्मिकता की स्थिति में उनकी सेवा ली जा सके। इसी प्रकार जिला अग्निशामकपदाधिकारी एक अग्निशमन वाहन परीक्षा की तिथि को तैयार हालत में रखेंगे।
१७. किसी केंद्र पर उपस्कर की कमी होने की स्थिति में केंद्र अधीक्षक द्वारा मांग किया जाने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराएंगे।
१८. अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समस्तीपुर परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के संपूर्ण प्रभार में रहते हुए परीक्षा की तिथि को परीक्षा केंद्रों पर सतत निगरानी के साथ-साथ परीक्षा केंद्र के पूर्व भी परीक्षार्थियों के ठहरने के स्थानों को भी निगरानी में रखेंगे। किसी भी संदेहास्पद स्थिति में पूर्ण छानबीन कर आवश्यक कार्यवाही करेंगे। सभी जोनल दंडाधिकारी अपने संबद्ध परीक्षा केंद्रों का परीक्षा प्रारंभ होने के 1 दिन पूर्व भ्रमण करेंगे तथा परीक्षा पूर्व की जाने वाली तैयारी/व्यवस्था का आकलन करते हुए तदनुसार व्यवस्था केंद्र अधीक्षक के साथ विमर्श कर सुनिश्चित कराएंगे।
१९. परीक्षा संचालन में प्रतिनियुक्त कोई भी पदाधिकारी/कर्मचारी कदाचार में लिप्त पाया जाए तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुशंसा भेजी जाए।
२०. साथ ही परीक्षा केंद्रों पर ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि परीक्षा की पवित्रता बनी रहे और परीक्षा केंद्रों पर अवांछनीय तत्वों द्वारा परीक्षा बाधित करने/ परीक्षा सामग्री यथा परीक्षा पुस्तिकाओं/उत्तर पत्रको की लूट अधिक किसी भी साजिश को रोका जा सके।

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