*कोरोना वायरस को लेकर जिलाधिकारी ने जारी किया संयुक्त आदेश। हर खबर पर पैनी नजर।*

ठाकुर वरुण कुमार

समस्तीपुर:- बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी आदेश के मद्देनजर आज जिलाधिकारी, समस्तीपुर शशांक शुभंकर ने संयुक्त आदेश जारी कर जिला मुख्यालय, सभी अनुमंडल मुख्यालय, सभी प्रखंड मुख्यालय एवं सभी नगर निकायों को निर्देशित किया है। यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से फिलहाल 31 मार्च 2020 तक लागू रहेगा। इस आदेश पत्र में कहा गया है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा द एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897 की धारा- 2 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंडिका-1 में अंकित स्थानों पर तथा कंडिका 3 एवं 4 में अंकित सेवाओं को छोड़कर सभी निजी प्रतिष्ठानों, निजी कार्यालयों एवं सार्वजनिक परिवहन को पूर्णता बंद (लौक डाउन) करने का आदेश दिया जाता है।


१. जिला मुख्यालय, सभी अनुमंडल मुख्यालय, सभी प्रखंड मुख्यालय एवं सभी नगर निकायों पर यह आदेश लागू होगा।
२. यह आदेश तत्काल प्रभाव से फिलहाल 31 मार्च 2020 तक लागू रहेगा।
३. निम्न सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठानों सेवाओं- निजी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सा सेवा, दूरसंचार सेवा, बैंकिंग एवं एटीएम सेवाएं, डेयरी एवं डेरी से संबंधित प्रतिष्ठान, खाद्यान्न एवं किराने के प्रतिष्ठान, फल सब्जियों की दुकानें, दवा की दुकानें, सर्जिकल आइटम से संबंधित संस्थान, पेट्रोल पंप एवं सीएनजी स्टेशन, एलपीजी गैस एजेंसी, पोस्ट ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया को इस आदेश की परिधि से बाहर रखा जाएगा।
४. उपरोक्त अवधि के दौरान मालवाहक वाहन एंबुलेंस आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित वाहनों के परिचालन की अनुमति होगी साथ ही कंडिका-2 में वर्णित कार्य सेवाओं के लिए उपयोग में आने वाले वाहनों एवं सरकारी कार्यों में लगे हुए वाहन इस आदेश की परिधि से बाहर रहेंगे।
५. सरकारी कार्यालयों के लिए पूर्व में सामान्य प्रशासन विभाग से निर्गत आदेश संख्या 26 दिनांक 21 मार्च 2020 एवं आदेश संख्या 3736 दिनांक 13 मार्च 2020 लागू रहेंगे। इस दौरान सभी सरकारी कार्यालयों में आमजन के प्रवेश को प्रतिबंधित करने संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग का निर्देश भी लागू रहेगा।
६. स्वास्थ्य विभाग द्वारा ‘द एपिडेमिक डिजीजेज ऐक्ट 1897’ के अंतर्गत पूर्व में निर्गत आदेश यथावत लागू रहेंगे।
७. उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सभी जिला दंडाधिकारी प्राधिकृत होंगे। वे इस कार्य प्रयोजन हेतु अपने क्षेत्रांतर्गत राज्य सरकार के किसी भी विभाग के पदाधिकारी/कर्मी की सेवा प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने आदेश जारी किया है। इसकी प्रतिलिपि सभी कार्यालयों में सरकारी कार्यालयों में भेज दी गई है।

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