नवीन कुमार वर्मा
समस्तीपुर:- बीते वर्ष कल्याणपुर थाना प्रभारी ब्रज किशोर सिंह के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगे) का अपमान करते हुए लगभग दिन के 11:00 बजे (रस्सी) डोरी सहित उतार दिया गया। इसकी सूचना शाम में एस आई रामाधार सिंह के द्वारा दूरभाष पर दिया गया। वहीं वहा पर बुला कर जेल भेज देने की धमकी देने लगा की आप झंडा नही फहरा सकते है।
बतादे की यह मामला बीते वर्ष 29/01/2020 की है। जब पूर्व वायु सैनिक अरुण देव सिंह पिता स्वर्गीय सरयुग सिंह ग्राम अकबरपुर वार्ड संख्या- 12 थाना कल्याणपुर ने यह राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने का कार्य 26/01/2020 से लगातार समयानुसार सम्मानपूर्वक करते आ रहे थे अकबरपुर (दुमदुम्मा पुल के पास) जहा पर पुलिस पोस्ट भी बना हुआ है।
तत्पश्चात पूर्व वायु सैनिक अरुण देव सिंह के द्वारा 31/01/2020 को जिलाधिकारी के पास आवेदन दिया कि मुझे सम्मान पूर्वक समयानुसार प्रति दिन उक्त स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) फहराने की अनुमति दिया जाय और यदि कोई आपत्ति हो तो बताया जाय।
वहीं जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण) के यहा स्थानांतरण कर दिया। तत्पश्चात जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने सुनवाई करने के बाद 22/09/2020 अंतिम आदेश पारित करते हुए यह खेद जताया कि पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समस्तीपुर, थानाध्यक्ष कल्याणपुर उनके न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष नही रखा।
उन्होंने लोक प्राधिकार समस्तीपुर को निर्देश दिया कि परिवाद को नियमानुसार जांच कर अग्रेतर करवाई सुनिश्चित करें, उक्त आदेश के विरुद्ध परिवादी ने कमिश्नर दरभंगा के समक्ष अपील दायर किया। जिसकी सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 27/01/2021 को किया। जिसमे उन्होंने पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर को नोटिस निर्गत करने का आदेश अपने कार्यालय को दिया। अब देखना यह होगा कि पूर्व वायु सैनिक को न्याय मिल पाता है कि नही..?