वंदना झा
समस्तीपुर बिहार।
समस्तीपुर:- जिला पदाधिकारी के आदेश के आलोक में गुरुकुल सीनियर सैकंडरी स्कूल को आइसोलेशन केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया। परन्तु विद्यालय प्रबंधक सौरभ चौधरी वीर कुंवर सिंह कॉलोनी काशीपुर के द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया।
वहीँ विद्यालय प्रबंधक का यह कृत्य आपदा अधिनियम 2005 एवं एपिडेमिक डीसीसेस एक्ट १८९७ (epidemic diseases act 1897) के प्रतिकूल है। उनके विरूद्ध आपदा अधिनियम एवं
एपिडेमिक डीसीसेस एक्ट १८९७ (epidemic diseases act 1897) के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कांड संख्या २२३/२०२० दिनांक २६/०५/२०२० प्राथमिकी दर्ज किया गया है। इस आशय की जानकारी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के व्हाट्सएप के द्वारा प्रेस को मिला।