*जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने की अनुमंडल क्षेत्र में औचक निरीक्षण। हर खबर पर पैनी नजर।*

रमेश शंकर झा

समस्तीपुर:- जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र के विभूतिपुर प्रखण्ड का औचक निरीक्षण किया। जिसमें मुख्यमंत्री नल-जल योजना, गली-नाली योजना, पंचायत, पीएचसी, सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं अंचल संबंधी कार्यों की समीक्षा की गई। वहीं बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निम्नांकित निर्देश भी दिया:-


०१. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत वार लिखित रूप से समीक्षात्मक बैठक करेंगे। ०२. उप विकास आयुक्त समस्तीपुर को निर्देश दिया गया कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों का योजनाओं के आधार पर रैंकिंग किया जाए। ०३.  जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी कर्मचारी अपने-अपने अधीन पंचायत में सप्ताह में कम से कम एक बार जाएंगे। ०४. सभी अंचलाधिकारी अपने पंचायत के जनप्रतिनिधि के साथ कर्मचारियों के बैठने की विवरणी साझा करें।

०५. सभी अंचल अधिकारियों आपदा  कोविड-19 सामुदायिक  किचन राहत केंद्र से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र देने हेतु कहां गया। ०६. विभूतिपुर प्रखंड के आवास योजना अंतर्गत कुल 2219 आवेदन लंबित पाया गया। जिसमें बाजीतपुर बंबईया पंचायत के आवास सहायक का पंजी संधारित नहीं था एवं उनके यहां लंबित मामलों की संख्या बहुत अधिक थी। जिस कारण जिलाधिकारी द्वारा उनको निलंबित करने एवं उनपर विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

०७. लोक शिकायत के अंतर्गत विभूतिपुर थानाध्यक्ष लगातार 15 सुनवाई तक अनुपस्थित पाया गया जिस कारण उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई। ०८. सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर का रोस्टर से संबंधित बोर्ड हॉस्पिटल के बाहर सुगोचर स्थान पर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया।

०९. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई हेतु जो एजेंसी कार्यरत है अगर उनके द्वारा साफ-सफाई सही ढंग से नहीं किया जाता है और जांच में यह स्पष्ट होता है तो उनका कटौती किया जाए एवं उन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए साथ ही एजेंसी का चयन पुनः करने का निर्देश भी दिया गया। १०. सभी डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मी की अनुपस्थिति विवरणी के प्रतिदिन जांच करने हेतु प्रभारी को निर्देश दिया गया। ११. एंबुलेंस सेवा पूर्णत: निशुल्क है अगर किसी मरीज या मरीज के प्रतिनिधि से कोई शुल्क लिया जाता है तो उस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

१२. परिवहन के संबंध में नए वाहनों के क्रय करने के 1 माह के अंदर वाहनों का पंजीकरण करना अनिवार्य है। १३. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारीयों को निर्देश दिया गया कि एमओ प्रतिदिन सुबह एवं शाम उनके कार्यालय में जाकर अपना उपस्थिति दर्ज करेंगे। १४. आरटीपीएस के जांच के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि आवेदक सादे पेज पर कोई भी आवेदन करेंगे। किसी भी प्रकार का यथा जाती,-आय,आवास, पेंशन इत्यादि आरटीपीएस से संबंधित फॉर्म बाहर से नहीं लेना है।

१५. पैक्स गोदाम पटपारा उत्तर की जांच की गई, जांच में पाया गया कि गोदाम में धान नहीं था और गोदाम पूरी तरह खाली था। रजिस्टर का संधारण भी नहीं किया गया था। किसान सलाहकार निरीक्षण के दैरान अनुपस्थित पाए गए।


इस संबंध में जिलाधिकारी ने पैक्स अध्यक्ष के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने का निर्देश प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को दिया। इस बैठक में अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण) जिला पंचायती राज पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता पीएचइडी, पीजीआरओ एवं रोसरा अनुमंडल क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं अन्य उपस्थित थे।

Related posts

Leave a Comment