विनय भूषण
समस्तीपुर:- अगर किन्हीं कारणों से आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सका है, तो इसमें नाम जुड़वाने के लिए आपके पास 15 जनवरी तक का वक्त है । जिनकी उम्र 1 जनवरी, 2020 को 18 साल पूर्ण हो रही है, वो मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवा सकते हैं । इसकी प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में संभव हो पाएगी । मतदाता सूची में पूर्व से दर्ज व्यक्ति के नाम, पता, लिंग, तस्वीर, जन्मतिथि आदि में संशोधन और मृत व्यक्ति के नाम मतदाता सूची से विलोपित करने के लिए भी प्रक्रिया साथ-साथ शुरू हो चुकी है । यह जानकारी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह बीडीओ धीरज कुमार ने दी । बताया कि मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने, संशोधन करवाने और विलोपित करवाने के लिए आपको अलग-अलग प्रारूप में फॉर्म भरकर जमा करना होगा ।
– ऑनलाइन ऐसे करें आवेदन : अगर, आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करना चाहते हैं, तो निर्वाचन आयोग की वेबसाइट http://www.nvsp.in पर जाकर क्लिक करेंगे । संबंधित फॉर्म को बारीकी से पढ़ने के बाद आवेदन करने वाले शख्स को इसमें मांगी गई सभी वांच्छित जानकारी के साथ कॉलम भरनी होगी । आवश्यक कागजात को अपलोड करने होंगे । ऑनलाइन आवेदन के उपरांत इसे सेव जरूर कर लें । आवेदन पावती को प्रिंट कर लें । जिससे आप इसे रिकॉर्ड के तौर पर जरूरी होने पर पेश कर सकेंगे । ऑनलाइन के वक्त अपलोड की गई आवश्यक कागजात उक्त कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कर्मी सत्यापन करेंगे । सत्यापन के लिए प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित पुस्तकालय भवन सह निर्वाचन कार्यालय से आवेदक को सत्यापन हेतु निबंधित मोबाइल नम्बर पर फोन करके बुलाया जाएगा । सत्यापन के समय आवेदक को स्वदेह वांच्छित कागजात के साथ उपस्थित होना पड़ेगा।