रमेश शंकर झा,
समस्तीपुर:- जिलाधिकारी शशांक शुभंकर एवं पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों की संयुक्त अध्यक्षता में भूमि विवाद के निस्तारण हेतु थाना, अनुमंडल एवं जिला स्तर पर आयोजित बैठकों की समीक्षा की गई।
*जिलाधिकारी शशांक शुभंकर एवं पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों की संयुक्त बैठक में निम्नलिखित निर्देश दी गई:-*
०१. रविवार को होने वाले चौकीदारी परेड में चौकीदारों से भूमि विवाद से संबंधित मामलों की जानकारी लेकर एक पंजी का संधारण किया जाए, और एक प्रति अंचल अधिकारी के पास एवं एक प्रति संबंधित थाने में हो।
०२. वैसे मामले जो अत्यधिक संवेदनशील हो उनको प्राथमिकता दे कर सुनवाई की जाए एवं उस पर त्वरित कार्रवाई की जाय।
०३. चौकीदारी परेड में अगर चौकीदार के द्वारा भूमि विवाद से संबंधित मामले की जानकारी नहीं दी जाती है और यदि उस मामलें में कहीं विधि व्यवस्था की स्थिति होती है, तो सम्बंधित चौकीदार पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
०४. अतिक्रमण से संबंधित मामले में यदि कोई विवाद होता है और यदि उस विवाद में प्राथमिकी की जाती है तो एक सप्ताह के भीतर उस मामले में कार्रवाई करने का निर्देश सभी थाना प्रभारी को दिया गया।
०५. यदि भूमि विवाद का कोई मामला आता है तो अविलंब धारा 107 की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश सभी थाना प्रभारी को दिया है।
०६. भूमि विवाद से संबंधित मामले का पंजी संधारण ससमय एवं नियमित रूप से किया जाना है। जो मामले निष्पादित हो जाते हैं, उन्हें पंजी से हटा लिया जाए एवं नए मामलों की इंट्री पंजी में ससमय की जाए। इसके साथ ही विहित प्रपत्र 2 में भूमि विवाद से संबंधित मामले की बैठक से संबंधित प्रतिवेदन सभी अंचलाधिकारी को प्रतिवेदित करना है।
(प्रपत्र 2 में भूमि विवाद को उनके प्रकार के क्रम में जैसे कि बंदोबस्ती के बेदखली का मामला, सरकारी भूमि अतिक्रमण, कब्जा, गैरमजरूआ भूमि पर कब्जा का विवाद, राजस्व न्यायालय में लंबित, सिविल न्यायालय में लंबित, माननीय उच्चतम उच्च न्यायालय में लंबित मामला एवं अन्य से संबंधित प्रतिवेदन दिया जाना है।)
०७. भूमि विवाद से संबंधित मामले का प्रतिवेदन थाना एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के स्तर पर ससमय करने का निर्देश दिया।
०८. कल्याणपुर अंचल अंतर्गत अतिक्रमण वाद में घटित घटना के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी सदर समस्तीपुर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समस्तीपुर को इस मामले की जांच करने हेतु कहा गया एवं इस मामले में एक सप्ताह के भीतर गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया है।
०९. यदि किसी भूमिहीन को अतिक्रमण वाद के तहत वहां से हटाने का निर्देश दिया गया हो तो जब तक भूमिहीन को भूमि निर्गत नहीं किया जाता तब तक उनको वहां से नहीं हटाने का निर्देश सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को दिया गया है। इस बैठक में अपर समाहर्त्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, समस्तीपुर, पटोरी, दलसिंहसराय एवं रोसड़ा, सभी अंचल के अंचल अधिकारी एवं थाना अध्यक्ष उपस्थित थे।